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SMAM Scheme: SMAM योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025

कृषि यंत्रों
कृषि यंत्रों

राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक का अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना के लिए किसान 30 जून 2025 तक ई-मित्र केंद्र पर किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

SMAM योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी:

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत एससी, एसटी, लघु-सीमांत तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि कार्य को आधुनिक एवं आसान बनाना है।

अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. किसान के नाम भूमि का रिकॉर्ड
  2. किसान के नाम ट्रैक्टर का पंजीकरण (RC)
  3. मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card):

  1. नवीनतम जमाबंदी की नकल
  2. ट्रैक्टर की आरसी
  3. कृषि यंत्र का कोटेशन जिसमें ट्रैक्टर की बीएचपी और किसान की श्रेणी स्पष्ट हो

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान:

  1. राज्य सरकार निम्नलिखित आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान कर रही है:
  2. रोटावेटर (Rotavator)
  3. थ्रेसर (Thresher)
  4. कल्टीवेटर (Cultivator)
  5. बण्ड फार्मर (Bund Former)
  6. रीपर (Reaper)
  7. फर्टिलाइज़र ड्रिल (Fertilizer Drill)
  8. हैरो (Harrow)
  9. प्लाऊ (Plough)

3 साल में सिर्फ एक यंत्र पर मिलेगा अनुदान: गाइडलाइन के अनुसार, किसान को तीन वर्षों में केवल एक बार ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। यदि कोई किसान एक से अधिक यंत्रों के लिए आवेदन करता है, तो केवल एक ही आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी और शेष आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।

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