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e-kyc ration card: 'मेरा ई-केवायसी' ऐप से अब घर बैठे करें राशन की ई-केवायसी, 15 मई तक की अंतिम तिथि

राशन ई-केवायसी
राशन ई-केवायसी

हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब लाभार्थियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शासन द्वारा "मेरा ई-केवायसी मोबाइल ऐप" लॉन्च किया गया है, जिससे हितग्राही अब घर बैठे अपने और अपने परिवार के सदस्यों की ई-केवायसी कर सकेंगे।

15 मई तक कराना जरूरी है ई-केवायसी E-KYC must be done by 15 May:

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) के तहत पात्र शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सभी पात्र लेकिन अपूर्ण ई-केवायसी वाले हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कैम्प के माध्यम से भी की जा रही है ई-केवायसी: शा,शासन द्वारा जिलों में आपूर्ति अधिकारियों, अनुभाग स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही उचित मूल्य दुकान विक्रेता, ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारियों की संयुक्त टीमों द्वारा ई-केवायसी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

अब बिना दुकान गए करें स्वयं और परिवार का ई-केवायसी:

  1. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ई-केवायसी करवा सकते हैं
  2. वृद्धजन और वे हितग्राही जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा
  3. वे लोग जो मूल उचित मूल्य दुकान से बाहर मध्यप्रदेश के अन्य स्थानों पर निवासरत हैं
  4. अत्यधिक व्यस्त या असमर्थ हितग्राही जो कैम्प अथवा दुकान पर नहीं पहुंच सकते
  5. ऐसे हितग्राही Google Play Store से "मेरा ई-केवायसी" ऐप डाउनलोड कर अपने Android मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और परिवार का ई-केवायसी कर सकते हैं।

समय पर सत्यापन न कराने पर रुक सकता है राशन वितरण: सभी हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि वे 15 मई 2025 तक अपनी ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा ऐसे हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न वितरण रोका जा सकता है।

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