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किसानों को दिवाली गिफ्ट, सस्ते होंगे ट्रैक्टर, किसानों को बड़ी राहत, कृषि कार्य से जुड़े कई सामानों पर अब 5% जीएसटी, जानिए पूरी खबर

खेती के उपकरणों पर अब केवल 5% GST
खेती के उपकरणों पर अब केवल 5% GST

केंद्र सरकार ने देशभर के करोड़ों किसानों और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी में अहम बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि खेती-किसानी से जुड़े उपकरणों और मशीनरी पर टैक्स दर घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दी जाएगी।

किसानों के लिए खेती होगी सस्ती:

सरकार के इस फैसले से खेती का खर्च कम होगा और किसानों की जेब पर बोझ घटेगा। ट्रैक्टर, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई व थ्रेसिंग मशीनें, घास काटने और खाद बनाने की मशीनें, अब इन सभी पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, खेतों में छिड़काव के लिए इस्तेमाल होने वाले पेस्टीसाइड्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

आम उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा:

बैठक में रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी टैक्स कम करने का फैसला लिया गया। अब साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साइकिल  और टेबलवेयर पर केवल 5% जीएसटी लगेगा।  बैठक में तय किया गया कि मक्खन, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स पर अब 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। नमकीन, भुजिया और मिक्सचर भी 5% जीएसटी दायरे में आ जाएंगे। पनीर, छेना, पराठा और सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। यूएचटी मिल्क पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा।

कृषि और इससे जुड़े उपकरणों को विशेष छूट:

  • ट्रैक्टर पर 12% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा।
  • ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • बायो-पेस्टीसाइड्स और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स पर 5% जीएसटी लागू होगा।
  • ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम पर टैक्स 12% से घटकर 5% कर दिया गया है।
  • कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें (जुताई, कटाई और तैयारी के उपकरण) पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।

उर्वरक, मेन्थॉल और हस्तशिल्प पर बड़ी राहत:

  • प्राकृतिक मेन्थॉल और उर्वरक पर जीएसटी 5% होगा।
  • हस्तशिल्प पर भी अब केवल 5% टैक्स लगेगा।

मानव निर्मित रेशों पर 18% की जगह 5% और मानव निर्मित सूत पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।

कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटकर हुआ सिर्फ 5% सरकार का यह सुधार न केवल किसानों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि कृषि उत्पादन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा।

जीएसटी दरों में बदलाव (पहले और अब):

वस्तु/उपकरण पहले अब
ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स 18% 5%
ट्रैक्टर 12% 5%
विशेष बायो-पेस्टीसाइड्स व माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स 12% 5%
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर 12% 5%
कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें (भूमि की तैयारी, जुताई, कटाई और थ्रेसिंग के लिए) 12% 5%

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