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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: कटाई के बाद भी मिलेगा मुआवजा, किसान करें समय पर सूचना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों की आय और फसलों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), जिसे किसानों की फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता है। इस योजना के तहत किसान प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि कटाई के बाद अगर फसल को नुकसान होता है, तो भी किसान बीमा क्लेम का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते वे समय पर इसकी सूचना संबंधित विभाग या पोर्टल पर दर्ज कराएं।

कटाई के बाद कब मिलता है मुआवजा:

संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार), जिला परिषद के श्री सरदार मल यादव ने बताया कि ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव या असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल कटाई के बाद भी नुकसान होने पर किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा दिया जाता है।

कैसे मिलेगा कटाई के बाद नुकसान का मुआवजा:

यदि फसल कटाई के 14 दिनों के भीतर नुकसान होता है, तो किसान को व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाएगा। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू है।

कहां और कैसे दें नुकसान की सूचना:

फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान निम्न माध्यमों से सूचना दे सकते हैं:

  1. कृषि रक्षक पोर्टल (भारत सरकार द्वारा संचालित) पर ऑनलाइन सूचना दें।
  2. हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें।
  3. संबंधित बैंक शाखा, कृषि अधिकारी, पटवारी, बीमा प्रतिनिधि या तहसील कार्यालय में लिखित सूचना जमा करें।

इसके साथ किसान को हानि विवरण प्रपत्र (Loss Report Form) भरकर कृषि कार्यालय में जमा करना होता है। यदि तय समय सीमा में सूचना नहीं दी गई, तो बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाएगा।

बीमा क्लेम प्रक्रिया:

सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत पर जाकर नुकसान का सर्वे करती है। नुकसान का मूल्यांकन पूरा होने पर, बीमा क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
कृषि विभाग ने अपने फील्ड स्टाफ और बीमा प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों से प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करें और सर्वे को प्राथमिकता से पूरा करें।

किसानों के लिए जरूरी सावधानियां:

  1. केवल वही किसान बीमा क्लेम के पात्र होंगे, जो PMFBY में पंजीकृत हैं।
  2. सूचना में देरी न करें, वरना मुआवजा अटक सकता है।
  3. हेल्पलाइन 14447 या नजदीकी कृषि कार्यालय से तुरंत संपर्क करें।
  4. बीमा पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, बैंक विवरण और फसल जानकारी साथ रखें।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, रोग या असमय वर्षा से फसल हानि की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा मिलता है।

  1. खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम,
  2. रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम लिया जाता है।

बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं। बीमा क्लेम की राशि सीधे किसान के खाते में जमा होती है, जिसमें अब कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।

किन प्राकृतिक आपदाओं पर मिलेगा मुआवजा:

इस योजना के तहत निम्न परिस्थितियों में मुआवजा दिया जाता है:

  1. असमय वर्षा या भारी बारिश
  2. ओलावृष्टि या आंधी
  3. चक्रवात
  4. जलभराव या तेज हवाओं से फसल गिरना या नष्ट होना
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