बिहार राज्य सरकार ने किसानों को राहत और प्रोत्साहन की बड़ी सौगात दी है। अब किसान खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक किसी भी कृषि यंत्र की खरीद पर आकर्षक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने इस बार कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की घोषणा की है।
किसान 31 अक्टूबर तक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब किसान पहले दुकानदार से पूरी कीमत देकर कृषि यंत्र खरीदेंगे, उसके बाद जांच पूरी होने पर अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुई थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी जारी रहेगी। साथ ही, 2024-25 में जिन किसानों के आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाए थे, उन्हें भी इस वर्ष की लॉटरी में शामिल किया जाएगा।
कृषि यंत्र विक्रेता को बिक्री बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसमें यंत्र का मॉडल, मेक और इंजन नंबर जैसी जानकारी दर्ज होगी। निर्माता की तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन सहमति के बाद कृषि समन्वयक भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसके बाद सब्सिडी की राशि जारी की जाएगी।
सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधन जरूरी है। निबंधन के बाद किसान अपने यूनिक आईडी नंबर से कृषि यंत्र खरीद सकेंगे।
लघु और सीमांत किसानों को छोटे कृषि उपकरणों जैसे खुरपी, कुदाल, हंसिया, मेज-सेलर और वीडर आदि की खरीद पर 80% तक (अधिकतम ₹800) की सब्सिडी दी जाएगी।
बीज वितरण और आवेदन की तिथि:
बीज वितरण कार्यक्रम:
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