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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना: इन श्रेणियों के किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, जानिए पूरी डिटेल

पीएम किसान सम्मान निधि योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हालांकि, सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के किसानों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा है। इन अपात्र श्रेणियों को सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता वास्तव में उन किसानों तक पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार हैं।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN SAMMAN NIDHI) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य देश के करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी रूप से लागू किया गया है और इसका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आय सहायता दी जाती है। 

किसानों के खातों में सीधे पहुंचेगा पीएम किसान फंड: राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संबंधित दिशा-निर्देशों के आधार पर पात्र किसान परिवारों की पहचान करता है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा पैसा सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

इन श्रेणियों के किसानो को नहीं हैं मिलेगा पीएम किसान योजना लाभ:

  1. संस्थागत भूमिधारक किसान: ऐसे किसान जो किसी संस्था या संगठन के नाम पर कृषि भूमि रखते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  2. संविधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक: पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद (लोकसभा/राज्यसभा), विधायक (विधानसभा/परिषद), नगर निगमों के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
  3. पूर्व या वर्तमान मंत्रीगण: केंद्र एवं राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री भी इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
  4. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उनके क्षेत्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों में कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी योजना के पात्र नहीं हैं। (हालांकि, चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी या मल्टी टास्किंग स्टाफ को इस श्रेणी से छूट दी गई है।)
  5. उच्च पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी: वे पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है, योजना के लाभ से बाहर रहेंगे। (चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी अथवा एमटीएस से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को छूट प्राप्त है।)
  6. आयकरदाता:पिछले आकलन वर्ष में आयकर देने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  7. पेशेवर वर्ग: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पंजीकृत पेशेवर, जो सक्रिय रूप से अपने पेशे का अभ्यास कर रहे हैं, इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।

केवल पात्र किसानों को ही मिलेगा योजना का लाभ:

योजना का संचालन पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। हालांकि, सरकार ने योजना में कुछ श्रेणियों को अपात्र भी घोषित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। इनमें संस्थागत भूमिधारक, आयकरदाता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक पदों के धारक एवं कुछ पेशेवर वर्ग शामिल हैं।

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