बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विभिन्न सब्जियों की खेती पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत करेला, तरबूज, बैंगन, खरबूज, कद्दू, मिर्च, भिंडी और नेनुआ (छोटी तोरई) जैसी सब्जियों की खेती करने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है, ताकि वे कम लागत में सब्जी उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। सरकार किसानों को बीज भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, जिससे खेती की प्रारंभिक लागत और भी कम हो जाती है। ये बीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
⦁ इस योजना का लाभ लेने के लिय़े किसानों के पास कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
⦁ यह योजना केवल बिहार राज्य के किसानों के लिए लागू है।
⦁ आवेदनकर्ता के पास भूमि से संबंधित सही दस्तावेज होने चाहिए।
⦁ कुछ चयनित जिलों के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
⦁ जमीन के स्वामित्व से संबंधित कागजात
⦁ ऑनलाइन अपडेटेड रसीद
⦁ वंशावली (यदि जमीन विवादित है)
⦁ आधार कार्ड
⦁ बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक होना अनिवार्य)
1. किसान www.horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘विकास योजना’ सेक्शन पर क्लिक करें।
3. संबंधित फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
5. किसी भी समस्या की स्थिति में किसान बागवानी विभाग के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।