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खरीफ प्याज की खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को बीज पर मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान

खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना
खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना

राज्य सरकार ने खरीफ मौसम में प्याज की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य मानसून के दौरान प्याज उत्पादन बढ़ाना और किसानों को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिहार सरकार ने खरीफ प्याज की खेती को राज्य के 18 जिलों में इस योजना की शुरूआत की है।

किन जिलों में चलेगी योजना?

इस योजना को राज्य के निम्नलिखित 18 जिलों में लागू किया जाएगा: बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।

बीज अनुदान और सहायता विवरण:

  1. योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं।
  2. प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
  3. किसानों को बीज या तो ₹2,450 प्रति किलोग्राम के निर्धारित दर पर या वास्तविक लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी कम हो।
  4. कुल अनुमानित लागत ₹24,500 प्रति हेक्टेयर है, जिसमें से 75% यानी ₹18,375 की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
  5. बिहार राज्य बीज निगम बीज की उपलब्धता संबंधित जिलों में सुनिश्चित करेगा।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ Eligibility and Required Documents:

किसान नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर पात्रता सिद्ध कर सकते हैं:

  1. अद्यतन राजस्व रसीद (पिछले दो वर्षों की),
  2. ऑनलाइन प्राप्ति रसीद,
  3. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र,
  4. वंशावली प्रमाण पत्र,
  5. या निर्धारित प्रारूप में वैध एकरारनामा।
  6. यदि आवेदनकर्ता का नाम भूमि रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। गैर-भूमिधारी किसान भी वैध एकरारनामा के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था:

  • आवेदन से पहले किसान DBT में पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक विवरण की जांच अवश्य कर लें।
  • अनुदान की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से CFMS प्रणाली के तहत नकद या वस्तु रूप में दी जाएगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग की https://horticulture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लाभुक चयन में आरक्षण व्यवस्था:

लाभार्थियों का चयन निम्न आरक्षण अनुपात के आधार पर किया जाएगा:

  1. सामान्य वर्ग के लिए 78.537%,
  2. अनुसूचित जाति के लिए 20%,
  3. अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463%,
  4. साथ ही प्रत्येक वर्ग में कम से कम 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

जो किसान इस योजना की शर्तों से सहमत हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना न केवल प्याज की खेती को बढ़ावा देगी बल्कि किसानों को लागत में राहत और उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रदान करेगी।

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