कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए "स्प्री 2025" (SPREE 2025 – Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू रहेगी।
संयुक्त निदेशक के अनुसार, स्प्री योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई अधिनियम, 1948 के दायरे में लाना है, जो अब तक इस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से बाहर थे। इस योजना के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी और अनियमित श्रमिकों को भी बीमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या MCA पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों से अपने प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की वैधता उस तिथि से मानी जाएगी जिसे नियोक्ता घोषित करेगा। खास बात यह है कि पंजीकरण की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए कोई देनदारी, योगदान या रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की जांच या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सुविधाएं:
किन संस्थानों पर लागू होगी योजना:
यह योजना उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जैसे कि कारखाने, दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, रोड ट्रांसपोर्ट सेवाएं, निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, समाचार पत्र संस्थान, नगर निगमों के ठेका कर्मचारी आदि। योजना उन संस्थानों पर भी लागू होगी जो अब तक ESIC अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं या अपने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं।
सार्वजनिक अपील: संयुक्त निदेशक ने सभी पात्र नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस स्वैच्छिक, सरल और पारदर्शी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। इससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलने के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी सुनिश्चित हो सकेगा।
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