जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 31 मई 2025 तक सभी शेष पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराई जाए। अब तक जिले के 10,21,106 पात्र हितग्राहियों में से 9,01,765 हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
कलेक्टर श्री बालागुरू ने जिले के सभी पात्र राशनकार्डधारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करवा लें, ताकि उन्हें निरंतर और निर्बाध रूप से राशन मिलता रहे।
कलेक्टर ने बताया कि जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट पीओएस मशीन में मैच नहीं हो रहे हैं, वे “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
सभी अधिकारियों को दिए निर्देश: कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फिंगरप्रिंट विफल रहने की स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं राशन दुकानदार ऐप के माध्यम से हितग्राहियों की फेस ई-केवाईसी सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न हो।
नोट: जिले के सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि 31 मई की समय सीमा से पहले अपनी ई-केवाईसी करवा लें और आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या एमपी ऑनलाइन केंद्र पर संपर्क करें। निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा ऐसे हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न वितरण रोका जा सकता है।
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