प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 100 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू की गई है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत सहित सभी भूमिधारी किसान परिवारों को नियमित आय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र किसान परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है। लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। योजना में कुछ अपवर्जन श्रेणियाँ (Exclusion Categories) भी निर्धारित हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
PM-KISAN योजना के तहत हर किस्त में देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। विभिन्न अवधियों में लाभान्वित किसानों की संख्या इस प्रकार रही है:
FAQs:
Q1. PM-KISAN योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: सभी पात्र भूमिधारी किसान परिवार।
Q2. PM-KISAN की राशि कितनी मिलती है?
उत्तर: ₹6,000 प्रति वर्ष, तीन किस्तों में।
Q3. PM-KISAN की किस्त कैसे मिलती है?
उत्तर: DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
Q4. e-KYC जरूरी है या नहीं?
उत्तर: हां, e-KYC अनिवार्य है।
Q5. PM-KISAN स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर।