मंत्रि-परिषद की बैठक में योजना में हुए संशोधन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। ये बदलाव योजना को अधिक पारदर्शी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
संशोधित योजना के तहत अब यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं को ही मिलेगा। इसके लिए कन्या और उसके अभिभावकों का BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इससे योजना में पात्रता की जांच सटीकता से हो सकेगी और अपात्र लाभार्थियों को छांटा जा सकेगा।
विवाह जोड़ों की संख्या भी हुई निर्धारित: संभाग स्तरीय सामूहिक विवाह आयोजनों में विवाह करने वाले जोड़ों की संख्या भी तय कर दी गई है। अब प्रत्येक आयोजन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के विवाह संपन्न हो सकेंगे। यह सीमा आयोजनों को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए निर्धारित की गई है।
आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पहले की तरह निकाय स्तर पर आवेदनों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी। इसके अलावा अब वर-वधू दोनों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, समग्र पोर्टल पर वर और वधू की जानकारी अपलोड करना भी आवश्यक होगा।
आर्थिक सहायता की बदली व्यवस्था: संशोधित योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक कन्या को ₹55,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से ₹49,000 की राशि वधू के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। शेष ₹6,000 आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित निकाय को प्रदान किए जाएंगे। यह बदलाव योजना में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज़:
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक: https://socialjustice.mp.gov.in/ इस लिंक के माध्यम से आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार ई-केवाईसी की जानकारी अपने पास तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
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