मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बकायादारों को राहत देने के लिए शुरू की गई समाधान योजना 2025–26 को उपभोक्ताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। योजना शुरू होने के महज दो दिनों में 1,366 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया, और इस दौरान ₹2 करोड़ 70 लाख की मूल बकाया राशि जमा कराई गई है। इसके साथ ही सरकार की छूट नीति के तहत ₹1 करोड़ 53 लाख का विलंब अधिभार (सरचार्ज) माफ किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर 2025 को ऊर्जा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य 3 माह या उससे अधिक के बकाया बिजली बिल पर भारी सरचार्ज छूट देकर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है।
पहले चरण में मिलेगी सबसे अधिक छूट : कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के पहले चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर अधिकतम लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा, “यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो सरचार्ज बढ़ने के कारण मूल राशि भी जमा नहीं कर पा रहे थे। अब वे 60% से 100% तक की सरचार्ज छूट के साथ भुगतान कर सकते हैं, वो भी एकमुश्त या किश्तों में।”
लक्ष्य – 3 माह से अधिक बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज में छूट
थीम – पहले आएं, अधिक बचत पाएं
पहला चरण – 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025
सरचार्ज में 60% से 100% तक की छूट
दूसरा चरण – 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026
सरचार्ज में 50% से 90% तक की छूट
पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल (https://portal.mpcz.in/) पर पंजीयन कराना होगा। जल्द ही यह सुविधा कंपनी के ‘उपाय ऐप’ पर भी उपलब्ध होगी।
पंजीयन शुल्क: घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता - बकाया राशि का 10%, गैर-घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता - बकाया राशि का 25% ,उपभोक्ता अधिक जानकारी बिजली वितरण केंद्र, उपखंड कार्यालय या तीनों विद्युत कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।
छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया:
उपभोक्ता एकमुश्त या किश्तों में भुगतान कर सकते हैं
किश्त सुविधा के लिए पंजीयन अनिवार्य
पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य
भुगतान बिजली विभाग के सभी अधिकृत डिजिटल ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा
एक किश्त चूकने पर- अगली किश्त से पहले जुर्माने सहित भुगतान करना होगा
लगातार दो किश्तें चूकने पर उपभोक्ता डिफॉल्टर माना जाएगा
डिफॉल्ट होने पर:
किश्त भुगतान की अंतिम तिथि:
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