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MP Kisan Anudan Yojana 2024 in Hindi: एमपी किसान अनुदान योजना 2024 के तहत सिंचाई पंप सेट पर मिल रही है 55 प्रतिशत सब्सिडी, अभी आवेदन करें, पढ़ें Khetivyapar पर पूरी ख़बर

MP Kisan Anudan Yojana 2024 in Hindi: एमपी किसान अनुदान योजना 2024 के तहत सिंचाई पंप सेट पर मिल रही है 55 प्रतिशत सब्सिडी, अभी आवेदन करें, पढ़ें Khetivyapar पर पूरी ख़बर
एमपी किसान अनुदान योजना 2024 के तहत सिंचाई पंप सेट पर मिल रही है 55 प्रतिशत सब्सिडी

क्या आपने सोचा है कि कृषि करना आसान हो  सकता है? वह समय आ गया है जब मध्य प्रदेश के किसानों को खेती के लिए नए तकनीकी के उपकरण उपलब्ध करवाये जायेगें। धन्यवाद है कृषि यंत्र अनुदान  योजना  का, जो किसानों को उनकी खेती में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यहाँ हम आपको इस योजना के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे।   

एमपी किसान अनुदान योजना 2024 किसानों के लिए आवेदन की तिथि घोषित MP Kisan Anudan Yojana 2024:

कृषि मंत्रालय ने 2024-2025 के लिए कृषि यंत्र अनुदान  योजना की घोषणा की है, जिसमें कृषकों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है। सिंचाई उपकरण योजना 2024-2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि  अप्रैल 8, 2024 से मई 15, 2024 तक कृषक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

एमपी किसान अनुदान योजना ऑनलाइन प्रक्रिया:

प्राप्त आवेदनों के बाद, लक्ष्यों के खिलाफ ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की जाएगी, और जीतने वालों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।

एमपी किसान अनुदान योजना  योजना का उद्देश्य:

कृषि यंत्र अनुदान  योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के किसानों को बेहतर खेती करने के लिए उन्हें अच्छे उपकरण प्रदान किए जाएं। यह उपकरण किसानों की खेती में नई तकनीकों का उपयोग करने में मदद करेंगे।

एमपी किसान अनुदान योजना के लाभ: कृषि यंत्र अनुदान  योजना के अंतर्गत, किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करने का मौका मिलता है। इससे वे अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते हैं जो उनकी खेती को और अधिक सुगम बना सकते हैं। यह योजना न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि करती है।

इन योजनाओं के तहत कृषि उपकरण पर सब्सिडी दिया जाएगा:

  1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन): इस योजना के तहत, किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  2. राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन:  इस योजना के अंतर्गत, किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), और पाईप लाईन सेट पर सब्सिडी उपलब्ध है।
  3. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन: स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, और पंपसेट (डीजल/विद्युत) पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  4. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ:  इस योजना के अंतर्गत, किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), और रेनगन सिस्टम पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  5. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा: स्प्रिंकलर सेट और पाईप लाईन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  6. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान: इस योजना के अंतर्गत, किसानों को पाइपलाइन सेट और पंपसेट (डीजल/विद्युत) पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। 
  7. बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन: इस योजना के तहत, किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, और पंपसेट (डीजल/विद्युत) पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ये योजनाएं किसानों को सस्ते कृषि यंत्र प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं, जो उन्हें अधिक उत्पादक और सुरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

ऑनलाइन डी. बी. टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि  की संपूर्ण जानकारी:

  1. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना
  2. स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत 19600/ हेक्टेयर)
  3. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कृषकों को सिंचाई उपकरणों की सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, स्प्रिंकलर सेट की इकाई लागत 19600 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसमें समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषकों को इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
  4. ड्रिप सिस्टम (इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर)
  5. ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत है 80000 रुपये प्रति हेक्टेयर। इसमें समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषकों को इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 40000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) घटक: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत "पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन)घटक के रूप में स्प्रिंकलर सेट को लागू किया गया है। इसके तहत, लघु/सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। अन्य कृषकों के लिए, इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

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ड्रिप सिस्टम: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिस्टम का भी लाभ उठाया जा सकता है। इसमें, लघु/सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य कृषकों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 के लिए  दस्तावेज़:

  1. आधार कार्ड
  2. फोन नंबर, जो आधार कार्ड से लिंक हो
  3. बैंक पासबुक 
  4. भूमि संबंधी जानकारी के लिए B1 या खसरा पर्ची
  5. निवास प्रमाण पत्र 
  6. पासपोर्ट साइज फोटो  
  7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो के लिये)

 मध्य प्रदेश कृषि उपकरण योजना के बारे में कुछ विशेष जानकारी:

  1. योजना का नाम: कृषि उपकरण योजना
  2. शुरू की गई: मध्य प्रदेश सरकार  
  3. लाभार्थी: राज्य के किसान  
  4. उद्देश्य: किसानों को कृषि उपकरण के लिए अनुदान राशि प्रदान करना  
  5. विभाग: किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग  
  6. आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन  
  7. ऑफिसियल वेबसाइट: (https://farmer.mpdage.org/)

यह योजना ऑनलाइन है, जिससे किसानों को आसानी से आवेदन करने का मौका मिलता है।

मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: किसानों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा मौका है। वे ऑफिसियल वेबसाइट (https://farmer.mpdage.org/) पर जा सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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