छोटे करदाताओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 2025 शुरू की है, जिसके तहत व्यापारी और कारोबारी अपने पुराने टैक्स विवादों को निपटा सकते हैं। इस योजना में ब्याज और जुर्माने पर भारी छूट दी जा रही है, ताकि करदाताओं को बड़ी राहत मिल सके। ध्यान रहे – यह योजना 27 सितम्बर 2025 तक ही लागू है। यानी आपके पास बकाया कर निपटाने का यह अंतिम मौका है।
हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम, 2025 लागू की है। इस योजना का मकसद वैट (VAT), सीएसटी (CST) सहित कुल 7 अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि का निपटान करना है।
यह योजना 30 जून, 2017 तक की अवधि के बकाया कर पर लागू होगी। यानी जिन करदाताओं पर इस तारीख तक टैक्स बकाया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
करदाताओं के लिए बड़ा अवसर: योजना के तहत छोटे व्यापारी और कारोबारी अपने पुराने टैक्स विवादों को निपटा सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम में ब्याज और जुर्माने पर छूट देने का प्रावधान किया है ताकि करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिल सके।
अब तक का असर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 97,039 करदाता इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। इनके जरिए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि योजना को व्यापारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
हरियाणा सरकार की वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।