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One Time Settlement Scheme: ब्याज और जुर्माना माफ! हरियाणा की वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 2025 – जानें कैसे उठाएं फायदा

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

छोटे करदाताओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 2025 शुरू की है, जिसके तहत व्यापारी और कारोबारी अपने पुराने टैक्स विवादों को निपटा सकते हैं। इस योजना में ब्याज और जुर्माने पर भारी छूट दी जा रही है, ताकि करदाताओं को बड़ी राहत मिल सके। ध्यान रहे – यह योजना 27 सितम्बर 2025 तक ही लागू है। यानी आपके पास बकाया कर निपटाने का यह अंतिम मौका है।

वन टाइम सैटलमेंट स्कीम का उद्देश्य:

हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम, 2025 लागू की है। इस योजना का मकसद वैट (VAT), सीएसटी (CST) सहित कुल 7 अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि का निपटान करना है।

किस अवधि तक लागू?

यह योजना 30 जून, 2017 तक की अवधि के बकाया कर पर लागू होगी। यानी जिन करदाताओं पर इस तारीख तक टैक्स बकाया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

करदाताओं के लिए बड़ा अवसर: योजना के तहत छोटे व्यापारी और कारोबारी अपने पुराने टैक्स विवादों को निपटा सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम में ब्याज और जुर्माने पर छूट देने का प्रावधान किया है ताकि करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिल सके।

अब तक का असर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 97,039 करदाता इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। इनके जरिए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि योजना को व्यापारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

कैसे अप्लाई करें?

हरियाणा सरकार की वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

  1. सबसे पहले करदाता को haryanatax.gov.in वेबसाइट पर जाकर OTS-2025 पोर्टल पर लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  2. रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म OTS-1 भरना होगा, जिसमें बकाया कर राशि और अधिनियम से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
  3. यदि कोई अपील लंबित है, तो उसे वापस लेने का शपथपत्र देना अनिवार्य है।
  4. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान (लंपसम या किस्तों में) करना होगा।
  5. सभी विवरण और भुगतान सत्यापित होने के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा सेटलमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा।
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