अनुसूचित जाति के लिए रोजगार योजनाएं
By khetivyapar
पोस्टेड: 19 Apr, 2025 12:00 AM IST Updated Sat, 19 Apr 2025 11:34 AM IST
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस संबंध में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र लाभार्थी इन योजनाओं के माध्यम से अपना उद्यम या सेवा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। प्रमुख योजनाओं में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह योजना शामिल हैं।
संत रविदास स्वरोजगार योजना:
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र युवाओं को उद्योग, सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है:
- ऋण सीमा:उद्योग इकाई हेतु: ₹1 लाख से ₹50 लाख तक
- सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु: ₹1 लाख से ₹25 लाख तक
- आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण
- वार्षिक पारिवारिक आय: अधिकतम ₹12 लाख
- ब्याज अनुदान: बैंक ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक
- आवेदन प्रक्रिया: www.samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना:
यह योजना उन युवाओं के लिए है जो छोटे स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं:
- ऋण सीमा: ₹10,000 से ₹1,00,000 तक
- आयु सीमा: 18 से 55 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता: कोई बंधन नहीं
- ब्याज अनुदान: बैंक ऋण पर 7% प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 5 वर्षों तक
- आवेदन प्रक्रिया: www.samast.mponline.gov.in पोर्टल से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से
सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह योजना:
यह योजना बीपीएल श्रेणी की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, जिसके अंतर्गत वे समूह बनाकर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं:
- आवेदिका की आयु: 18 से 55 वर्ष
- आवश्यक दस्तावेज: बीपीएल राशन कार्ड एवं समग्र आईडी
- समूह गठन: कम से कम 5 सदस्याओं का महिला समूह
- ऋण सुविधा: प्रति सदस्य अधिकतम ₹50,000 तक
- अनुदान: प्रति सदस्य ₹10,000 तक का अनुदान विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदन कार्यालय में सीधे जमा किए जाएं