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Pyaj ki kheti: प्याज की खेती से होगी मोटी कमाई, सरकार दे रही है 75% सब्सिडी – जानिए कैसे उठाएं फायदा!

प्याज की खेती
प्याज की खेती

अगर आप किसान हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बिहार सरकार किसानों को प्याज की खेती के लिए 75% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। जी हां! अब प्याज की खेती करना पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो गया है। सरकार की इस नई योजना के तहत आप कम खर्च में खेती शुरू कर सकते हैं और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं – कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ, कैसे करें आवेदन और क्या है पूरी प्रक्रिया?

किस जिलों के किसान उठा सकते हैं लाभ?

इस योजना को राज्य के 18 जिलों में लागू किया गया है। ये जिले हैं-

बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली।
इन जिलों के किसान योजना के लिए पात्र हैं और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कितनी सब्सिडी और क्या है पात्रता?

प्याज की खेती के लिए कृषि विभाग ने प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज की आवश्यकता निर्धारित की है। यह बीज ₹2450 प्रति किलो या वास्तविक दर (जो भी कम हो) पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ₹24,500 की लागत मानी गई है, जिस पर 75% यानी अधिकतम ₹18,375 का अनुदान मिलेगा।
इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक की खेती के लिए ही दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

प्याज की खेती पर अनुदान पाने के लिए किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए किसान बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

निष्कर्ष: अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं और प्याज की खेती कर रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए अवसरों से भरी सौगात हो सकती है। सब्सिडी के सहारे आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
आज ही योजना के तहत आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।

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