कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय लक्ष्य प्राप्ति में कमी को देखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
कृषि विभाग के अनुसार, आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद योजना की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 29 अप्रैल को पोर्टल पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित किसानों को उनकी पसंद के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
किसानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य होगा। विभिन्न यंत्रों के लिए डीडी राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
कृषि उपकरण का नाम | डीडी अमाउंट (₹) |
बैकहो लोडर (35 हॉर्सपावर) | ₹8,000/- |
सब सॉइलर | ₹7,500/- |
स्टोन पिकर | ₹7,800/- |
रेज्ड बेड प्लांटर | ₹6,000/- |
पावर/बूम स्प्रेयर | ₹5,000/- |
लेजर लैंड लेवलर | ₹6,500/- |
फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर | ₹5,500/- |
पल्वराइज़र (3 हॉर्सपावर तक) | ₹7,000/- |
हैप्पी सीडर | ₹4,500/- |
सुपर सीडर | ₹4,500/- |
इस योजना के अंतर्गत किसानों को 40% से 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा लघु एवं सीमांत किसानों को 50% से 60% तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य किसानों को 40% से 50% तक का लाभ मिलेगा। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से अनुदान की सटीक गणना भी कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन:
इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
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