पशुपालकों के लिए आयवर्धक योजना, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत पशुपालकों को डेयरी यूनिट की स्थापना हेतु बैंक ऋण के साथ शासकीय अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। यह योजना मध्यप्रदेश के सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए खुली है।
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.mpdah.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
प्रशिक्षण अनिवार्य: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से डेयरी या पशुपालन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। आवेदन के साथ प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
अनुदान की दरें:
अधिक जानकारी के लिए: इच्छुक पशुपालक योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग, मंदसौर से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये भी पढें- अच्छी पैदावार के लिए रिज फरो विधि से करें मक्का की बुवाई: कृषि विभाग की किसानों को सलाह