बिहार सरकार मखाना गोदाम बनाने के लिए 7.50 लाख रुपये दे रही है
By khetivyapar
पोस्टेड: 23 May, 2024 12:00 AM IST Updated Wed, 25 Sep 2024 11:13 AM IST
बिहार राज्य में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो स्थानीय किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। लेकिन, खेती करने वाले मजदूर और किसानों को मखाना रखने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती है। इस कारण काफी फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना का आरंभ किया है, जिससे किसान मखाना को सुरक्षित रख पाएंगे।
बिहार में मखाना भंडारण के लिए सब्सिडी का लाभ:
बिहार सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मखाना भंडारण इकाई (5MT) स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को मखाना के गोदाम बनाने के लिए 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका मतलब है कि कुल 10 लाख रुपये की लागत में से 7.5 लाख रुपये सरकार वहन करेगी।
किस्तों में सहायता वितरण: इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त: जब निर्माण कार्य लिंटर तक पूरा हो जाएगा, तब 2.5 लाख रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी।
- दूसरी किस्त: शेष 5.00 लाख रुपये की दूसरी किस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने और निरीक्षण के पश्चात् दी जाएगी।
सब्सिडी का उद्देश्य और लाभ:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मखाना भंडारण की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता बनी रहे और उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही, यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मखाना की खेती करने वाले कृषक जो पूर्व के 2 (दो) वर्षों से न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर रकवा में मखाना की खेती कर रहे हैं, इस योजना का लाभ लेने योग्य होंगे। यह योजना उन किसानों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान करती है जो मखाना की खेती करते हैं और अपनी आय को बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं की तलाश में हैं।
इस योजना में बिहार के दस जिले शामिल हैं:
- कटिहार
- अररिया
- पूर्णिया
- मधुबनी
- किशनगंज
- सुपौल
- दरभंगा
- मधेपुरा
- सहरसा
- खगड़िया
निर्माण कार्य की शुरुआत: कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के भीतर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ करना अनिवार्य है। इस अवधि के भीतर निर्माण शुरू न करने पर कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- भूमि के कागजात
- पिछली खेती का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान डीबीटी संख्या
बिहार मखाना भंडारन योजना 2024-25
| योजना का नाम |
मखाना भंडारण योजना |
| योजना कहां शुरू हुई |
बिहार राज्य में |
| योजना का संचालन |
उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा |
| उद्देश्य |
बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों को मखाना भंडारण निर्माण के लिए सब्सिडी देना |
| लाभार्थी |
राज्य के पात्र किसान |
| अनुदान राशि |
₹7,50,000 रुपए तक |
| साल |
2024-2025 |
| आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन |
| कितने लोग आवदेन कर सकते है। |
एक परिवार का केवल 1 किसान |
| आधिकारिक वेबसाइट |
https://horticulture.bihar.gov.in/ |
आवेदन करने की सरल प्रक्रिया:
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मखाना भंडारण योजना के तहत, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें.
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट( https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाना होगा।
- वहाँ आपको "Schemes" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने कृषि विभाग द्वारा चलाई जारी कई योजनाओं की सूची होगी। आपको इस सूची में से " भण्डारण संरचना से संबंधित योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा "मखाना भण्डार गृह" आवेदन करें उस पर आपको क्लिक कर देना है।
- आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें की आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा
- इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आप आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
किसानों के अनुभव: कई किसानों ने इस योजना की सराहना की है। उनका मानना है कि इससे उन्हें अपनी फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। कुछ किसानों ने बताया कि पहले फसल के खराब हो जाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब सरकार की इस योजना से उन्हें राहत मिली है।
इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी मखाना फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।