प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान 31 जुलाई 2025 तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत सभी दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा, जबकि बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी।
किसानों की फसलों के नुकसान की समस्या को देखते हुए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) चलाई जा रही है, जिसके तहत किसान बेहद कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
कौन कर सकता है फसल बीमा Who can do crop insurance?
किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले कास्तकार और बटाईदार किसान इस योजना के तहत बीमा कराने के पात्र हैं। यह योजना अब स्वैच्छिक कर दी गई है, यानी किसान अपनी इच्छा से इसका लाभ ले सकते हैं।
अऋणी किसान निम्न माध्यमों से 31 जुलाई तक पंजीकरण कर सकते हैं:
फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज़:
किसानों से अपील: उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री यू.पी. बागरी ने किसानों से अपील की है कि वे फसल को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए बीमा अवश्य कराएं। अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का ही बीमा मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान 14447 पर कॉल कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कृषि अधिकारी, बैंक शाखा या CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।