भारत में खेती परंपरागत रूप से मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। पाला, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है, जो किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित बीमा राशि पर किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना होता है:
यदि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है, तो किसान को कम से कम 25% दावा राशि सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है। बीमा प्रकरण जिलेवार, तहसीलवार, फसलवार और हल्कावार तैयार किए जाते हैं ताकि किसानों को समय पर और सटीक लाभ मिल सके।
रबी फसल के लिए:
आधुनिक तकनीक से फसल क्षति का आकलन: फसलों के नुकसान का मूल्यांकन फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) के माध्यम से किया जाता है। आंकड़ों को स्मार्टफोन के जरिए अपलोड कर तुरंत विश्लेषण किया जाता है। जलभराव, बेमौसम बारिश या चक्रवात जैसी स्थितियों में भी बीमा सुरक्षा का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है।
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