By khetivyapar
पोस्टेड: 08 Jul, 2025 12:00 AM IST Updated Thu, 10 Jul 2025 09:45 AM IST
किसानों को सिंचाई के लिए जल संरक्षण की दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 'किसान फार्म तालाब योजना' चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब निर्माण पर ₹1.35 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करना होगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ Objective and benefits of the scheme:
राजस्थान में हर वर्ष सूखे की समस्या किसानों के लिए गंभीर चुनौती बनती है। इस योजना का उद्देश्य है खेतों में वर्षा का जल संग्रह कर सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और भूजल स्तर में सुधार लाना। इससे सिंचाई लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, और पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
- किसान वर्ग कच्चा तालाब प्लास्टिक लाइनिंग तालाब
- अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु व सीमांत किसान ₹73,500 ₹1,35,000
- अन्य किसान ₹63,000 ₹1,20,000
- सरकार तालाब निर्माण लागत का 70% तक योगदान करती है, शेष 30% राशि किसान द्वारा वहन की जाती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- किसान के नाम कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- सह खातेदार होने की स्थिति में भी प्रत्येक के हिस्से में 0.3 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए।
- तालाब का न्यूनतम आकार 400 क्यूबिक मीटर और अधिकतम 1200 क्यूबिक मीटर तक होना चाहिए।
- दो तालाबों के बीच कम से कम 50 फीट की दूरी आवश्यक है।
योजना की अन्य शर्तें:
- फव्वारा या ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- ज्वाइंट खाताधारकों के लिए भी नियमों के अनुसार सब्सिडी अनुमन्य है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को अधिक अनुदान दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया: किसान योजना के लिए ई-मित्र केंद्र या राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिये निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- जमाबंदी नकल
- भूमि का नक्शा
- जनाधार कार्ड
- लघु व सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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