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सरकार दे रही भारी सब्सिडी! ट्रैक्टर, पंप और कृषि यंत्र खरीदें ई-पोर्टल से, जानें पूरी जानकारी

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ

कृषि क्षेत्र को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को ई-कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान की सुविधा दी जा रही है।

किन यंत्रों पर मिल रहा है अनुदान Eligible Equipment for Subsidy:

पंजीकृत किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित शक्ति चालित एवं स्वचालित कृषि यंत्रों, बिजली और डीजल चालित सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन तथा सिंचाई पाइपलाइन जैसे उपकरणों की खरीद पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीयन की प्रक्रिया Registration Process: 

उप संचालक कृषि श्री यू.पी. बागरी ने जानकारी दी कि किसान ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर यूआईडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान आधार कार्ड और स्वयं की फोटो अपलोड कर के भी पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के समय किसान को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसने पूर्व वर्षों में निर्धारित अवधि के भीतर उक्त उपकरणों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है।

पंजीयन के बाद किसान चुन सकेंगे मनपसंद विक्रेता और कृषि यंत्र:

पंजीयन के बाद किसान को जिले और आसपास के अधिकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर दिखाई देगी। साथ ही, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा एक विशेष कोड प्राप्त होगा, जिससे संबंधित विक्रेता किसान का आवेदन खोल सकेंगे। किसान इस सूची से उपकरणों की कीमत और विशेषताओं की तुलना करके विक्रेता का चयन कर सकते हैं।

खरीद की समय सीमा और नियम: पंजीयन के बाद अधिकतम 10 दिनों के भीतर उपकरण खरीदना आवश्यक है। निर्धारित समय में खरीद न करने पर पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और किसान अगले 6 माह तक पंजीयन से अपात्र हो जाएगा। एक किसान एक वर्ष में अधिकतम दो उपकरणों के लिए ही आवेदन कर सकता है। एक ही प्रकार के उपकरण की पुनः खरीद पर निर्धारित समय सीमा लागू होगी- शक्ति चालित और स्वचालित कृषि यंत्र: 5 वर्ष में एक बार और सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन, डीजल/बिजली पंप: 7 वर्ष में एक बार यदि किसान ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र खरीदना चाहता है, तो उसके पास उपयुक्त हार्सपावर वाला ट्रैक्टर होना अनिवार्य है।

लाभ देने की प्रक्रिया: पोर्टल पर आवेदन करने के बाद किसानों को "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर लाभ दिया जाएगा। अतः इच्छुक किसान शीघ्र पंजीयन कर पोर्टल के माध्यम से अनुदान का लाभ उठाएं।

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