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GST 2.0: जीएसटी 2.0: अब सस्ता होगा सामान, लेकिन पान मसाला-सिगरेट होंगे और महंगे

GST 2.0 लागू – पान मसाला और सिगरेट पर बढ़ा टैक्स
GST 2.0 लागू – पान मसाला और सिगरेट पर बढ़ा टैक्स

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एरेटेड व फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और लग्जरी गाड़ियों जैसे तथाकथित ‘सिन गुड्स’ (हानिकारक या डिमेरिट वस्तुएं) पर 40% विशेष कर लगाने का ऐलान किया है। वहीं बाकी वस्तुओं के लिए अब जीएसटी को एक सरल दो-स्तरीय संरचना में लागू किया जाएगा।

अब क्या होगा बदलाव?

पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं। नई व्यवस्था में इन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब कर दिया गया है
5% (मेरिट रेट)
18% (स्टैंडर्ड रेट)

किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स?

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और उच्च श्रेणी की वस्तुओं पर विशेष टैक्स लगाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

  1. 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें
  2. 1200 सीसी से ऊपर इंजन वाली या 4000 मिमी से लंबी कारें
  3. प्राइवेट जेट और एयरक्राफ्ट
  4. एरेटेड व शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट-बेस्ड कार्बोनेटेड व कैफिनेटेड ड्रिंक्स
  5. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
  6. बिना प्रोसेस किया हुआ तंबाकू व निकोटिन उत्पाद

साथ ही, कैसीनो, रेस क्लब, बेटिंग, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, यॉट्स और किराये/लीजिंग सेवाओं पर भी 40% टैक्स लागू होगा।

कब से लागू होंगे नए नियम?

नए जीएसटी रेट्स (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, कच्चा तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू और संबंधित उत्पाद फिलहाल मौजूदा संरचना में ही रहेंगे और इन पर अतिरिक्त उपकर तब तक वसूला जाएगा जब तक कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को मुआवजे के लिए ली गई उधारी का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।

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