गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एरेटेड व फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और लग्जरी गाड़ियों जैसे तथाकथित ‘सिन गुड्स’ (हानिकारक या डिमेरिट वस्तुएं) पर 40% विशेष कर लगाने का ऐलान किया है। वहीं बाकी वस्तुओं के लिए अब जीएसटी को एक सरल दो-स्तरीय संरचना में लागू किया जाएगा।
अब क्या होगा बदलाव?
पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं। नई व्यवस्था में इन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब कर दिया गया है
5% (मेरिट रेट)
18% (स्टैंडर्ड रेट)
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और उच्च श्रेणी की वस्तुओं पर विशेष टैक्स लगाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
साथ ही, कैसीनो, रेस क्लब, बेटिंग, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, यॉट्स और किराये/लीजिंग सेवाओं पर भी 40% टैक्स लागू होगा।
नए जीएसटी रेट्स (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, कच्चा तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू और संबंधित उत्पाद फिलहाल मौजूदा संरचना में ही रहेंगे और इन पर अतिरिक्त उपकर तब तक वसूला जाएगा जब तक कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को मुआवजे के लिए ली गई उधारी का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।