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anjeer ki kheti: अंजीर की खेती करने वालों को सरकार दे रही ₹50,000 सब्सिडी, जानें योजना की शर्तें

अंजीर की खेती
अंजीर की खेती

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अब किसानों को पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर नकदी और फलदार फसलों की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।

सरकार दे रही है अंजीर की खेती पर अनुदान Govt is giving subsidy on fig farming:

अंजीर की बाजार में अच्छी मांग और ऊँचे दाम को देखते हुए सरकार ने इसे लाभकारी फसल के रूप में बढ़ावा देना शुरू किया है। इसके तहत राज्य में ‘अंजीर फल विकास योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अंजीर की बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना और अनुदान देना है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ:

इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान ही पात्र माने जाएंगे। यानी केवल वे किसान जिनके पास अपनी जमीन के वैध दस्तावेज (भूमि-स्वामित्व प्रमाण या राजस्व रसीद) हैं, वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि जमीन किसी पूर्वज के नाम पर है, तो उसके साथ वंशावली प्रमाणपत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

अंजीर की खेती के लिए कहां और कितना अनुदान मिलेगा:

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 32 जिलों में अंजीर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें प्रमुख जिले हैं: पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, औरंगाबाद, बक्सर आदि।

  1. योजना के तहत न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर अंजीर की खेती हेतु सब्सिडी दी जाएगी।
  2. प्रति हेक्टेयर खेती के लिए पहले वर्ष ₹30,000 और दूसरे वर्ष ₹20,000, यानी कुल ₹50,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
  3. सब्सिडी DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण नियम और चयन प्रक्रिया:

  1. पौध रोपण सामग्री की खरीद ई-टेंडर या एजेंसी चयन के माध्यम से की जाएगी।
  2. किसानों को अपना DBT रजिस्टर्ड बैंक खाता सुनिश्चित करना होगा, जिससे भुगतान में कोई समस्या न हो।

लाभार्थियों का चयन:

  1. 78.537% सामान्य वर्ग,
  2. 20% अनुसूचित जाति,
  3. 1.463% अनुसूचित जनजाति से होगा।
  4. सभी वर्गों में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अंजीर की खेती पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

अंजीर फल विकास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद (भूमि मालिक होने का प्रमाण)
  2. यदि भूमि दस्तावेज़ में आवेदक का नाम नहीं है, तो उसके साथ वंशावली प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें
  3. आधार कार्ड (पहचान के प्रमाण हेतु)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. बैंक पासबुक की छायाप्रति (DBT हेतु बैंक खाते का विवरण)
  6. मोबाइल नंबर (संपर्क व OTP सत्यापन के लिए)
  7. DBT किसान पंजीकरण नंबर (यदि पहले से पंजीकृत हैं)

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन - आवेदन प्रक्रिया:

  1. अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं और अंजीर की खेती करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
  2. सबसे पहले बिहार सरकार के बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करें।
  3. होमपेज पर जाकर ‘फल से सम्बंधित योजना’ सेक्शन में ‘अंजीर फल विकास योजना’ पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद ‘आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
  5. एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारी भरें।
  6. जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
  7. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, आपकी जानकारी प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा सत्यापित की जाएगी।
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