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सरकार दे रही आम और लीची के लिए ₹80,000 की सब्सिडी, किसान भाइयों जल्दी करें आवेदन – जानें नियम और तरीका

आम की खेती
आम की खेती

पटना। बिहार सरकार किसानों के बीच बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत आम और लीची क्षेत्र विस्तार योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम और लीची की खेती का रकबा बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

पूरे राज्य में आम की खेती को मिलेगी बढ़ावा:

योजना के तहत आम की खेती राज्य के सभी 38 जिलों में की जाएगी, जबकि लीची की खेती केवल छह प्रमुख जिलों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली में विस्तार की जाएगी। किसानों को इस योजना के तहत न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) भूमि पर अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री:

योजना में किसानों को पौधों की आपूर्ति विभागीय नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालयों की नर्सरी, NHB मान्यता प्राप्त नर्सरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (वैशाली, देसरी) और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (मुसहरी, मुजफ्फरपुर) जैसे विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को केवल उच्च गुणवत्ता वाले पौधे ही मिलें।

प्रति हेक्टेयर मिलेगी 80 हजार रुपये तक की सहायता:

राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को दो वर्षों में अनुदान प्रदान करेगी।

  1. पहले वर्ष: ₹48,000 प्रति हेक्टेयर
  2. दूसरे वर्ष: ₹32,000 प्रति हेक्टेयर

यह राशि किसानों को पौधारोपण, सिंचाई, देखरेख और रखरखाव के कार्यों में मदद के लिए दी जाएगी।

पात्रता और नियम: इस योजना का लाभ केवल रैयत कृषकों को मिलेगा। यदि किसी किसान का नाम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, तो उसे आवेदन के साथ वंशावली प्रमाण पत्र लगाना होगा। आवेदन करने से पहले किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका DBT पंजीकृत बैंक खाता सक्रिय है, ताकि अनुदान की राशि सीधे खाते में भेजी जा सके।

आरक्षण और महिलाओं की भागीदारी: राज्य सरकार ने योजना में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा है। चयन प्रक्रिया के तहत:

  1. सामान्य वर्ग को 83.903%
  2. अनुसूचित जाति वर्ग को 15%
  3. अनुसूचित जनजाति वर्ग को 1.097%

आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी।

आवेदन प्रक्रिया शुरू: जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। कृषि विभाग ने बताया कि चयनित किसानों को आगे चलकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे आम और लीची की आधुनिक खेती तकनीक को समझ सकें और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

सहायता के लिए संपर्क करें: किसान अपने जिले के बागवानी पदाधिकारी या कृषि समन्वयक से संपर्क कर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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