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शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी के लिए 15 जुलाई तक विशेष अभियान, पात्रों को ही मिलेगा राशन

राशन कार्ड ई केवाईसी
राशन कार्ड ई केवाईसी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए केवल वास्तविक जरूरतमंदों को राशन वितरण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक विशेष ई-केवायसी अभियान चलाया जा रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभियान के तहत शेष अपंजीकृत हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई जाएगी, वहीं मृत, अपात्र और अस्तित्वहीन हितग्राहियों के नाम हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

घर-घर होगा सत्यापन Verification will be done from house to house:

शेष हितग्राहियों के घर-घर जाकर सत्यापन करने हेतु कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाई जाए। ई-केवायसी से वंचित हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालयों में चस्पा की जाएगी।

मोबाइल एप और दुकान से करें ई-केवायसी Do e-KYC through mobile app and shop:

पात्र हितग्राही "मेरा राशन" एप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन कर या उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवायसी कर सकते हैं। यदि आधार में नाम, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी त्रुटिपूर्ण है, तो उन्हें आधार केंद्र जाकर डेटा अपडेट कराने के लिए कहा गया है। ई-केवायसी पूर्ण करने पर हितग्राही को पात्रतानुसार राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

गैर-पात्रों का होगा नाम विलोपित: मंत्री राजपूत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियान समाप्ति तक कोई हितग्राही ई-केवायसी नहीं कराता है, तो उसे या तो अस्तित्वहीन, राशन से असंबद्ध या स्थायी रूप से पलायित माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के नामों को राशन सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था:

  1. प्रत्येक जिले व अनुभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।
  2. सत्यापन दल से प्रतिदिन की रिपोर्ट ली जाएगी।
  3. ई-केवायसी से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जाएगा।
  4. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अभियान से अवगत कराना अनिवार्य किया गया है।

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