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एमपी ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026: 28 जुलाई तक करें आवेदन, कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी

एमपी ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026
एमपी ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 के तहत पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर, रिजर और शुगरकेन रेटून मैनेजर जैसे कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इच्छुक किसान 28 जुलाई 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 29 जुलाई 2026 को कम्प्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान:

योजना के अंतर्गत धान रोपाई और गन्ना प्रबंधन में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इन उपकरणों के उपयोग से खेती की लागत कम होती है, श्रम की बचत होती है और कृषि कार्य अधिक तेज एवं प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं।

योजना में शामिल कृषि यंत्र इस प्रकार हैं:

  • पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर – राइडिंग टाइप
  • पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर – वॉक-बिहाइंड
  • रिजर (Ridger)
  • शुगरकेन रेटून मैनेजर

डिमांड ड्राफ्ट अपलोड करना अनिवार्य:

ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि (Demand Draft) की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट किसान के स्वयं के बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना चाहिए। निर्धारित राशि से कम डीडी होने पर आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।

धरोहर राशि (DD) इस प्रकार निर्धारित की गई है:

कृषि यंत्र

धरोहर राशि

पैडी ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप)

₹15,000

पैडी ट्रांसप्लांटर (वॉक-बिहाइंड)

₹10,000

शुगरकेन रेटून मैनेजर

₹5,000

रिजर

₹3,000

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

योजना के तहत अनुदान किसानों की श्रेणी के अनुसार प्रदान किया जाएगा। लघु, सीमांत, महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • एग्री-स्टैक फार्मर आईडी (Farmer ID)
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  • भूमि की बी-1 (B-1) प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST वर्ग के लिए)
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाणपत्र (ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए)
  • निर्धारित धरोहर राशि (DD) की स्कैन कॉपी

Farmer ID के बिना आवेदन संभव नहीं:

इस बार आवेदन प्रक्रिया में एग्री-स्टैक Farmer ID अनिवार्य कर दी गई है। भूमि संबंधी जानकारी पोर्टल से लिंक करने के लिए प्रत्येक आवेदक के पास Farmer ID होना आवश्यक है। जिन किसानों ने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है, उन्हें पहले एग्री-स्टैक पोर्टल पर अपनी भूमि का पंजीकरण कर Farmer ID प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वे योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:

  1. मध्य प्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  2. पहले से पंजीकृत किसान आधार आधारित OTP सत्यापन के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
  3. नए आवेदकों को पहले MP Online या CSC केंद्र पर जाकर आधार के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
  4. पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान संबंधित कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  5. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

FAQs:

1. ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

किसान 28 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

लघु, सीमांत, महिला और SC/ST किसानों को 50% तक, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक सब्सिडी मिलेगी।

3. योजना में कौन-कौन से कृषि यंत्र शामिल हैं?

पैडी ट्रांसप्लांटर (राइडिंग एवं वॉक-बिहाइंड), रिजर और शुगरकेन रेटून मैनेजर शामिल हैं।

4. क्या Farmer ID के बिना आवेदन किया जा सकता है?

नहीं, एग्री-स्टैक Farmer ID के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. किसानों का चयन कैसे होगा?

प्राप्त आवेदनों के आधार पर 29 जुलाई 2026 को कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा।

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