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ड्रैगन फ्रूट खेती पर ₹2.70 लाख सब्सिडी: बिहार सरकार की योजना में ऐसे करें आवेदन

ड्रैगन फ्रूट की खेती
ड्रैगन फ्रूट की खेती

किसानों की आय बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ड्रैगन फ्रूट विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹2.70 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ लाभकारी बागवानी फसलों की ओर आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट की बढ़ती मांग और बेहतर कीमतों को देखते हुए यह योजना किसानों के लिए एक आकर्षक अवसर बनकर सामने आई है।

दो चरणों में मिलेगी सब्सिडी:

बिहार कृषि विभाग के अनुसार, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को कुल ₹2.70 लाख प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दो किस्तों में दी जाएगी। प्रथम वर्ष अनुदान राशि- ₹1.62 लाख, द्वितीय वर्ष- ₹1.08 लाख, कुल सहायता- ₹2.70 लाख मिलेगी। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को दिया जाएगा।

क्या है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना?

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में आधुनिक फल उत्पादन को बढ़ावा देना है। ड्रैगन फ्रूट को उच्च मूल्य वाली फसल माना जाता है, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों बाजारों में लगातार बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि इस फसल की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार का नया माध्यम भी बन सकती है।

इन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ:

यह योजना बिहार के 23 जिलों में लागू की गई है। योजना के तहत निम्न जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सीवान।

आवेदन कैसे करें?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है।

आवेदन के प्रमुख चरण:

  1. बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर उपलब्ध "योजना" विकल्प का चयन करें।
  3. "ड्रैगन फ्रूट विकास योजना" लिंक पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।

किसानों को क्यों मिल सकता है बड़ा फायदा?

ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जिसकी बाजार में अच्छी मांग और अपेक्षाकृत ऊंची कीमत मिलती है। इसके पौधे लंबे समय तक उत्पादन देते हैं और एक बार बाग स्थापित होने के बाद कई वर्षों तक आय का स्रोत बने रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसान आधुनिक तकनीकों और उचित प्रबंधन के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, तो वे पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन और दिशा-निर्देशों की जानकारी बिहार सरकार के उद्यानिकी पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

FAQs:

1. ड्रैगन फ्रूट विकास योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

किसानों को प्रति हेक्टेयर कुल ₹2.70 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।

2. सब्सिडी कितने चरणों में मिलेगी?

पहले वर्ष ₹1.62 लाख और दूसरे वर्ष ₹1.08 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

3. योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?

0.25 एकड़ से 5 एकड़ तक ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले पात्र किसानों को लाभ मिलेगा।

4. आवेदन कैसे किया जा सकता है?

किसान बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5. ड्रैगन फ्रूट की खेती क्यों लाभदायक मानी जाती है?

इसकी बाजार में अच्छी मांग, ऊंची कीमत और लंबे समय तक उत्पादन क्षमता के कारण इसे लाभदायक फसल माना जाता है।

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