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Agricultural machinery scheme: किसानों को मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र आधे दाम पर, जानें आवेदन की शर्तें और प्रक्रिया

कृषि यंत्र योजना
कृषि यंत्र योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की खेती-किसानी को और आसान बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। अब आप स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर, पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर और फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर जैसे अत्याधुनिक यंत्रों को आधी कीमत तक की सरकारी मदद (सब्सिडी) के साथ खरीद सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और इसमें चयन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए होगा।

किन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर इस बार किसानों के लिए 4 प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। इनमें शामिल हैं।

  1. स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप (चयनित जिलों में)
  2. पावर वीडर
  3. क्लीनर-कम-ग्रेडर
  4. फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर

कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य तय किया जाएगा और चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश का कोई भी किसान ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

  • किसान के नाम पर पहले से ट्रैक्टर होना जरूरी है।
  • जिन किसानों ने पिछले 5 सालों में इन कृषि यंत्रों पर किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी ली है, वे इसमें पात्र नहीं होंगे।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी किसानों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगी।

  • लघु एवं सीमांत किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • अन्य सभी वर्ग के किसानों को 30% से 40% तक सब्सिडी मिलेगी।

साथ ही, किसान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितना अनुदान मिलेगा।

आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जरूरी:

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करते समय किसानों को एक धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट (DD) के रूप में जमा करनी होगी। इसकी राशि इस प्रकार तय की गई है।

  1. बूम स्प्रेयर – ₹5000
  2. पावर वीडर – ₹3100
  3. क्लीनर-कम-ग्रेडर – ₹3000
  4. फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर – ₹5500
  5. रीपर (स्वचालित) – ₹3300

नोट: बिना डीडी जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

किसानों को आवेदन करते समय ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

कहां और कैसे करें आवेदन?

मध्यप्रदेश के किसान इस योजना के लिए e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://farmer.mpdage.org/Home/Index
आवेदन की प्रक्रिया केवल ई-केवाईसी (फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन) के जरिए होगी। इसके लिए किसान नजदीकी एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं।

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