अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत:
विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹1.00 लाख से ₹50.00 लाख तक की परियोजनाएं।
सेवा (सर्विस) एवं खुदरा व्यापार (रिटेल ट्रेड) के लिए ₹1.00 लाख से ₹25.00 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।
योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता निम्नानुसार है:
परिवार की परिभाषा:
यदि आवेदक अविवाहित है, तो उसके माता-पिता तक सीमित।
यदि विवाहित है, तो पति/पत्नी और अविवाहित आश्रित बच्चों तक सीमित।
वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण:
आवेदन प्रक्रिया:
योजना के लिए आवेदन www.samast.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 121 और 122 में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
नोट: यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।
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