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PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 15 अगस्त 2026 तक बढ़ी अंतिम तिथि, अब किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए किसानों को बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने फसल बीमा माह की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक निर्धारित था। अवधि बढ़ने से अब किसान अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

15 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा:

उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के किसान अब 15 अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय सीमा बढ़ने से अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने में मदद मिलेगी।

KCC और गैर-ऋणी किसानों के कवरेज पर रहेगा विशेष फोकस:

कृषि विभाग के अनुसार, फसल बीमा अवधि बढ़ने के साथ अब शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कवरेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ अधिक से अधिक गैर-ऋणी (Non-Loanee) किसानों को भी योजना के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे ऐसे किसानों को भी फसल बीमा सुरक्षा मिल सकेगी, जिन्होंने किसी बैंक से कृषि ऋण नहीं लिया है।

NPA खाताधारक किसान भी करा सकते हैं बीमा:

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले की सभी बैंक शाखाएं एनपीए (Non-Performing Asset) खातों वाले किसानों का भी बीमा गैर-ऋणी किसान के रूप में कर सकती हैं। इससे उन किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो पहले विभिन्न कारणों से बीमा कवरेज से वंचित रह जाते थे।

किसानों से समय पर बीमा कराने की अपील:

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करा लें। समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधी जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई में सहायता मिल सकती है।

FAQs:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई अंतिम तिथि क्या है?

खरीफ 2026 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी गई है।

2. क्या गैर-ऋणी किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं?

हाँ, जिन किसानों ने बैंक से कृषि ऋण नहीं लिया है, वे भी योजना के तहत अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।

3. क्या KCC धारकों के लिए फसल बीमा जरूरी है?

कृषि विभाग KCC धारकों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है ताकि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

4. क्या NPA खाताधारक किसान भी फसल बीमा करा सकते हैं?

हाँ, NPA खाताधारक किसानों का बीमा गैर-ऋणी किसान के रूप में कराया जा सकता है।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को क्या लाभ मिलता है?

यह योजना सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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