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MP के किसानों के लिए खुशखबरी, हैप्पी सीडर, सुपर और स्मार्ट सीडर मशीनों पर मिलेगी ₹1.20 लाख तक की सब्सिडी – जानें कैसे करें आवेदन

अब किसानों को मिलेगी ₹1.20 लाख तक सब्सिडी – अपनाएं हैप्पी, सुपर और स्मार्ट सीडर मशीनें
अब किसानों को मिलेगी ₹1.20 लाख तक सब्सिडी – अपनाएं हैप्पी, सुपर और स्मार्ट सीडर मशीनें

अगर आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और खेत में पराली जलाने से परेशान रहते हैं, तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! राज्य सरकार अब आपको हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी आधुनिक मशीनें भारी सब्सिडी पर देने जा रही है, जिससे न सिर्फ पराली की समस्या खत्म होगी, बल्कि इन मशीनों के उपयोग से खेत की उर्वरकता में भी सुधार होगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार द्वारा ₹85,000 से लेकर ₹1.20 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक किसान अब पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

पराली जलाने की जरूरत नहीं, ये मशीनें खुद बना देंगी खाद No need to burn stubble, these machines will make fertilizer themselves:

ये मशीनें खासतौर पर धान और गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने की बजाय मिट्टी में मिलाने का काम करती हैं। यानी अब पराली जलाने की टेंशन खत्म! खेत में बची नरवाई खुद-ब-खुद खाद में बदल जाएगी और मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। साथ ही, अगली फसल की बुवाई भी तुरंत हो सकेगी बिना जुताई के।

सरकार दे रही है ₹85,000 से ₹1.20 लाख तक का अनुदान:

इन मशीनों की कीमत करीब ₹2 लाख से ₹3.5 लाख तक होती है। लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। यानी एक किसान को मशीन पर ₹85,000 से लेकर ₹1.20 लाख तक की सीधी राहत मिल सकती है।

आवेदन से पहले जान लें यह जरूरी बात: डिमांड ड्राफ्ट है ज़रूरी:

आवेदन करने वाले किसानों को अपने ही बैंक खाते से ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनाना होगा। यह DD अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर होगा। ध्यान रहे, बिना DD के आवेदन मान्य नहीं होंगे। यह प्रक्रिया हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर — तीनों यंत्रों के लिए समान है।

आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए होंगे?

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे:

  1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी)
  2. जमीन की खतौनी या B-1 कॉपी
  3. बैंक पासबुक की पहली पन्ने की कॉपी
  4. ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट

इन दस्तावेजों की जरूरत आवेदन करते समय और बाद में लॉटरी में चयन होने पर भी पड़ेगी।

आवेदन कैसे करें? जानिए पूरा तरीका:

अगर आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और इन यंत्रों का लाभ लेना चाहते हैं तो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  1. यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो आधार OTP से लॉगिन कर सकते हैं।
  2. अगर आप नए किसान हैं, तो आपको नजदीकी एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर जाकर बायोमैट्रिक आधार सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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