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Madhumakkhi Palan: खुशखबरी! अब मधुमक्खी पालन के लिए राज्य सरकार देगी पर 50% तक अनुदान, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

मधुमक्खी पालन
मधुमक्खी पालन

अगर आप कृषि से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो “मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना (2025-26)” आपके लिए शानदार अवसर साबित हो सकती है। यह योजना न सिर्फ मधु उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि मधुमक्खियों द्वारा परागण (Pollination) के ज़रिए फसल की पैदावार में भी जबरदस्त वृद्धि करेगी।

राज्य सरकार ने किसानों के हित में इस योजना को सभी 38 जिलों में लागू करने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक तकनीक के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर सकें और अतिरिक्त आय कमा सकें।
इस योजना में किसानों को 50% तक का अनुदान, मधुमक्खी बक्से, छत्ते और मधु निष्कासन यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और OTP आधारित है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

अगर आप नए मधुमक्खी पालक हैं और कृषि आय में नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। समय पर आवेदन करें और लाभ उठाएं! 

योजना का दायरा:

यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू की जाएगी। इससे अधिक से अधिक किसानों को मधुमक्खी पालन का अवसर मिलेगा।

पात्रता और प्रशिक्षण:

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्राधिकृत संस्थान से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन कर सके।

प्रदान की जाने वाली सहायता:

  • मधुमक्खी बक्सा
  • मधुमक्खी छत्ता
  • मधु निष्कासन यंत्र

प्रत्येक मधुमक्खी पालक को न्यूनतम 10 बक्से और अधिकतम 20 बक्से उपलब्ध कराए जाएंगे।

पात्र लाभार्थी:

  • यह योजना केवल नए मधुमक्खी पालकों के लिए है।
  • जो किसान पिछले 3 वर्षों में उद्यान निदेशालय की मधुमक्खी पालन योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इस वर्ष योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन OTP आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होगा।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP सत्यापन के बाद ही आवेदन पूर्ण किया जा सकेगा।
  • चयन प्रक्रिया लॉटरी प्रणाली पर आधारित होगी।

अनुदान दर:

  • मधुमक्खी बक्सा की इकाई दर: ₹4,000
  • मधुमक्खी छत्ता की इकाई दर: ₹2,000
  • मधु निष्कासन इकाई की दर: ₹20,000

इन पर 50% अनुदान दिया जाएगा।

विशेष सूचना उपरोक्त शर्तों एवं नियमों से सहमत इच्छुक कृषकों को निर्धारित नियमों के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

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