By khetivyapar
पोस्टेड: 04 Oct, 2025 12:00 AM IST Updated Sun, 05 Oct 2025 09:42 AM IST
बिहार सरकार ने राज्य में अंजीर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए “अंजीर फल विकास योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक फल उत्पादन से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। योजना के तहत किसानों को पौधरोपण से लेकर देखरेख तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ किन जिलों को मिलेगा:
अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को बिहार के 32 जिलों में लागू किया जा रहा है।
इन जिलों में शामिल हैं:
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद और अरवल।
खेती के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र:
किसान इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) भूमि पर अंजीर की खेती के लिए प्राप्त कर सकते हैं।
अनुदान की राशि:
इस योजना के तहत किसानों को अंजीर की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी —
- पहले वर्ष: ₹30,000 प्रति हेक्टेयर
- दूसरे वर्ष: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर
यह सहायता राशि किसानों के DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पंजीकृत बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज:
- योजना का लाभ केवल रैयत कृषक (भूमि स्वामी किसान) को मिलेगा।
- आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेज / राजस्व रसीद आवश्यक है।
- यदि किसान का नाम भूमि स्वामित्व में स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- किसान को आवेदन करने से पहले अपना DBT पंजीकृत बैंक खाता और उससे जुड़ी जानकारी की जाँच कर लेनी चाहिए।
महिलाओं और विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण:
लाभुकों का चयन निम्न अनुपात में होगा —
- सामान्य वर्ग: 78.537%
- अनुसूचित जाति: 20%
- अनुसूचित जनजाति: 1.463%
प्रत्येक श्रेणी में 30% लाभ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति: अंजीर की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति ई-टेंडर या चयनित एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले किसान बिहार उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Scheme’ सेक्शन चुनें: होमपेज पर मौजूद “Scheme (योजना)” सेक्शन पर क्लिक करें।
- फल से संबंधित योजना पर जाएं: इसके बाद “फल से सम्बंधित योजना” (Fruit Related Scheme) लिंक पर जाएं।
- अंजीर फल विकास योजना चुनें: यहाँ पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में से “अंजीर फल विकास योजना (राज्य योजना)” का चयन करें।
- ऑनलाइन आवेदन विकल्प चुनें: योजना के पेज पर पहुंचने के बाद “ऑनलाइन आवेदन” (Online Application) पर क्लिक करें।
- किसान पंजीकरण / लॉगिन करें: यदि किसान पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें पहले नया पंजीकरण (New Registration) करना होगा।
पहले से पंजीकृत किसान सीधे लॉगिन कर आवेदन भर सकते हैं।
किसानों के लिए सुझाव:
- आवेदन करने से पहले अपना DBT बैंक खाता और भूमि से संबंधित दस्तावेज़ तैयार रखें।
- आवेदन सही और सटीक जानकारी के साथ करें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए।
- निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन पूरा करें, क्योंकि योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।