बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 शुरू की है। इस योजना के तहत किसान बेहद कम लागत पर प्याज की खेती कर सकेंगे और सरकार उन्हें सीधी सब्सिडी (DBT) के जरिए आर्थिक मदद देगी।
अगर आप किसान हैं और खरीफ सीजन में प्याज की खेती करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। इस योजना के जरिए आपको 75% तक की सब्सिडी मिलेगी और बीज की आपूर्ति सीधे बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा की जाएगी।
इस योजना के जरिए किसान न केवल खेती की लागत कम कर पाएंगे, बल्कि बेहतर उत्पादन लेकर अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। इसलिए अगर आप खरीफ प्याज की खेती की सोच रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना न भूलें। आइए जानते हैं इस योजना के तहत लाभ पाने की शर्तें, सब्सिडी की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से।
इस योजना का लाभ बिहार के 18 जिलों के किसानों को मिलेगा। इनमें शामिल हैं। बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।
लाभ की सीमा:
सब्सिडी और बीज की कीमत:
पात्रता के लिए जरूरी दस्तावेज:
नोट: एकरारनामा का प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध है और आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
किसानों के लिए जरूरी शर्तें:
लाभार्थियों का चयन इस अनुपात में होगा:
आवेदन प्रक्रिया:
खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 किसानों के लिए बड़े अवसर की तरह है। इस योजना के जरिए किसान कम लागत में प्याज की खेती कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसान समय पर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें।
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