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Onion farming: किसान भाइयों! बिहार सरकार दे रही है प्याज की खेती पर 75% सब्सिडी, अभी आवेदन करें

प्याज की खेती
प्याज की खेती

बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 शुरू की है। इस योजना के तहत किसान बेहद कम लागत पर प्याज की खेती कर सकेंगे और सरकार उन्हें सीधी सब्सिडी (DBT) के जरिए आर्थिक मदद देगी।

अगर आप किसान हैं और खरीफ सीजन में प्याज की खेती करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। इस योजना के जरिए आपको 75% तक की सब्सिडी मिलेगी और बीज की आपूर्ति सीधे बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा की जाएगी।

इस योजना के जरिए किसान न केवल खेती की लागत कम कर पाएंगे, बल्कि बेहतर उत्पादन लेकर अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। इसलिए अगर आप खरीफ प्याज की खेती की सोच रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना न भूलें। आइए जानते हैं इस योजना के तहत लाभ पाने की शर्तें, सब्सिडी की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से।

खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ किन जिलों को मिलेगा:

इस योजना का लाभ बिहार के 18 जिलों के किसानों को मिलेगा। इनमें शामिल हैं। बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।

लाभ की सीमा:

  1. न्यूनतम क्षेत्र: 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर)
  2. अधिकतम क्षेत्र: 5 एकड़ (2 हेक्टेयर)

सब्सिडी और बीज की कीमत:

  1. खरीफ प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता 10 किलोग्राम है।
  2. बीज की कीमत ₹2,450 प्रति किलोग्राम (या वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो) तय की गई है।
  3. प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत ₹24,500 है।
  4. किसानों को इस लागत पर 75% सब्सिडी यानी ₹18,375 प्रति हेक्टेयर दी जाएगी।
  5. बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा की जाएगी।

पात्रता के लिए जरूरी दस्तावेज:

  1. भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  2. अद्यतन राजस्व रसीद (दो वर्ष पूर्व से)
  3. ऑनलाइन अद्यतन रसीद
  4. वंशावली (यदि नाम स्पष्ट नहीं है)
  5. गैर-रैयत कृषकों के लिए एकरारनामा (विहित प्रपत्र के अनुसार)

नोट: एकरारनामा का प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध है और आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

किसानों के लिए जरूरी शर्तें:

  1. आवेदन से पहले किसान DBT पोर्टल में मोबाइल नंबर और बैंक विवरण की जाँच कर लें।
  2. सब्सिडी का भुगतान DBT in Kind / DBT in Cash के तहत CFMS द्वारा सीधे किसानों को किया जाएगा।

लाभार्थियों का चयन इस अनुपात में होगा:

  1. सामान्य वर्ग: 78.537%
  2. अनुसूचित जाति: 20%
  3. अनुसूचित जनजाति: 1.463%
  4. प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाएं शामिल होंगी।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. किसान पहले DBT पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  2. इसके बाद खरीफ प्याज योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. शर्तों की पुष्टि के लिए चेक बॉक्स पर टिक लगाएं और आवेदन सबमिट करें।
  5. आवेदन पूरा होने पर प्राप्त आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।

खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 किसानों के लिए बड़े अवसर की तरह है। इस योजना के जरिए किसान कम लागत में प्याज की खेती कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसान समय पर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें।

ये भी पढ़ें- प्याज की खेती कब और कैसे करें

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