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Coconut Plants: बिहार में शुरू हुई नारियल पौधा वितरण योजना – अब किसान और शहरी लोग भी उठा सकेंगे लाभ

नारियल पौधा वितरण योजना
नारियल पौधा वितरण योजना

बिहार सरकार ने नारियल पौधा वितरण योजना (2025-26) की शुरुआत की है, जो किसानों और शहरी निवासियों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तक नारियल की खेती सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित थी, लेकिन इस योजना के जरिए बिहार में भी नारियल के पेड़ लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

इस योजना के तहत 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसान और आम लोग बेहद कम कीमत पर नारियल के पौधे खरीदकर खेती या अपने घर के बगीचे में पौधे लगा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि आप भी नारियल की खेती शुरू करना चाहते हैं या अपने घर के आस-पास हरियाली बढ़ाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है।

नारियल पौधा वितरण योजना का उद्देश्य:

बिहार जैसे अपरंपरागत क्षेत्र में नारियल पौधारोपण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि किसान और शहरी निवासी भी अपने घर के आस-पास, खेत या किचन गार्डन में नारियल के पौधे लगाएं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और हरे-भरे वातावरण को भी प्रोत्साहन मिले।

पौधा और सब्सिडी की दर:

  • नारियल पौधे की इकाई लागत ₹85 प्रति पौधा तय की गई है, जिसमें ₹70 उत्पादन व्यय और ₹15 जिला परिवहन व्यय शामिल है।
  • इस पर सरकार की ओर से 75% सब्सिडी यानी ₹63.75 प्रति पौधा दी जाएगी।
  • किसान को केवल शेष राशि का भुगतान करना होगा।

लाभार्थियों के लिए पौधों की संख्या:

  • योजना के तहत एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 और अधिकतम 712 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • प्रति हेक्टेयर 178 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • पौधे अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

नारियल पौधा वितरण योजना के लाभार्थी:

  • इस योजना का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं है।
  • शहरी क्षेत्र के लोग भी नारियल के पौधे अपने घरों, बगीचे या किचन गार्डन में लगा सकते हैं।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए जमीन का स्वामित्व प्रमाण या रसीद जरूरी होगी।
  • यदि जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है, तो वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

वितरण की प्रक्रिया:

  • नारियल विकास बोर्ड, पटना पौधों की आपूर्ति करेगा।
  • पौधे संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे।
  • किसानों को पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषक अंश जमा करना होगा।

आवेदन की शर्तें:

  • आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा।
  • लाभार्थी को एक एकरारनामा (Agreement) जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि पौधे कहाँ लगाए जाएंगे।
  • यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू की जाएगी।

सरकार की उम्मीद: राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से नारियल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को नई फसल से अतिरिक्त आमदनी होगी और राज्य के बागवानी क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हरी-भरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन लिंक: आप बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर नारियल पौधा वितरण योजना के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।
नीचे में लिंक दिया गया है: https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/InputBasedStateScheme/OnlineAppCoconutSchemeState.aspx

बिहार की यह नई पहल किसानों और आम नागरिकों को पारंपरिक खेती से हटकर नारियल की वाणिज्यिक खेती अपनाने का अवसर देगी। सरकार की ओर से दी जा रही 75% सब्सिडी इस योजना को और आकर्षक बनाती है। इससे राज्य में नारियल की खेती का नया दौर शुरू हो सकता है।

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