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किसानों के लिए खुशखबरी, हल्दी, अदरक और ओल की खेती पर मिलेगा भारी अनुदान – ऑनलाइन आवेदन शुरू

हल्दी-अदरक की खेती पर सब्सिडी
हल्दी-अदरक की खेती पर सब्सिडी

अगर आप हल्दी, अदरक या ओल की खेती कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत इन तीनों फसलों के लिए किसानों को बड़ा अनुदान मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और पात्र किसान इसके लिए फटाफट आवेदन कर सकते हैं।

हल्दी की खेती पर मिलेगा ₹22,500 तक का अनुदान:

इस योजना के तहत हल्दी की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹45,000 की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत यानी ₹22,500 तक का अनुदान दिया जाएगा। किसान कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.00 एकड़ तक के क्षेत्र पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह खास मौका है उन किसानों के लिए जो मसाला फसलों से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं।

अदरक की खेती के लिए मिलेगा ₹31,200 तक अनुदान:

इसी योजना के अंतर्गत अदरक की खेती करने वालों को प्रति एकड़ ₹62,400 की इकाई लागत के अनुपात में 50 प्रतिशत यानी ₹31,200 का अनुदान मिल सकता है। यहां भी लाभ की सीमा 0.25 एकड़ से लेकर 2.00 एकड़ तक तय की गई है। अदरक की खेती करने वाले किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

 ओल की खेती पर मिलेगा ₹1.40 लाख से ज्यादा का अनुदान:

ओल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना में प्रति एकड़ ₹2,81,600 की लागत के अनुपात में 50 प्रतिशत यानी ₹1,40,800 तक का भारी भरकम अनुदान दिया जाएगा। हालांकि इस फसल के लिए अधिकतम लाभ क्षेत्र 1.00 एकड़ तक ही सीमित है। जिन किसानों के पास सीमित ज़मीन है, उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

जो भी किसान इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इनमें भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, दो वर्ष पुरानी या अद्यतन राजस्व रसीद, ऑनलाईन रसीद, वंशावली या एकरारनामा में से कोई एक दस्तावेज जरूरी है। यदि भूमि रिकॉर्ड में किसान का नाम स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली लगाना अनिवार्य होगा।

बैंक खाता और भुगतान प्रक्रिया: किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से जुड़ा बैंक खाता अवश्य जांच लें। सहायता राशि का भुगतान DBT in Kind या DBT in Cash के माध्यम से CFMS प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

लाभार्थियों का चयन कैसे होगा? इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन 78.537% सामान्य वर्ग, 20% अनुसूचित जाति तथा 1.463% अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि महिला किसान भी बराबरी से लाभ उठा सकें और कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को मजबूती मिल सके।

कैसे करें आवेदन? यदि आप ऊपर दिए गए सभी नियम और शर्तों से सहमत हैं, तो आप राज्य सरकार के पोर्टल (horticulture.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और लिंक के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या कृषि विभाग की वेबसाइट पर जानकारी देखें।

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